खाद बीज लाइसेंस कैसे बनवाएं ? यहॉ आपको जानकारी मिलने वाली है कि कैसे एक सामान्य कृषक भी खाद बीज का लाइसेंस बनवा सकता है। एक बड़े काश्त का कृषक बीज,खाद और कीटनाशक दवाओं में ही काश्त लागत का लाखों रुपया पानी की तरह खर्च कर देता है।बीज,खाद,कीटनाशक का दुकानदार इसमें काफी लाभ कमा लेता है।यदि आप भी खाद, बीज,कीटनाशक का दुकान खोलकर इसी तरह लाभ कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर जानें कि खाद बीज लाइसेंस कैसे बनवाएं। खाद बीज का लाइसेंस कैसे बनता है इसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि यह काम तो मुझे पहले ही प्रारम्भ कर देना चाहिए था।
खाद बीज लाइसेंस कैसे बनवाएं
इसमें दो चीज है खाद और बीज और दोनों का लाइसेंस अलग-अलग बनता है और यदि इसके अलावा कीटनाशक का लाइसेंस बनवाना चाहते हों तो कीटनाशक का भी अलग से लाइसेंस जारी होता है।इन सभी का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से या विकासखंड के कृषि कार्यालय में या जिला के कृषि कार्यालय में संपर्क करना होगा वहां से फार्म प्राप्त करके उसे भरकर आसानी से इन सभी का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
खाद बीज लाइसेंस बनवाने के लिए योग्यता
यदि आपको केवल बीज का लाइसेंस बनवाना हो तो इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती जबकि खाद/ उर्वरक या कीटनाशक का लाइसेंस बनवाने के लिए कृषि स्नातक, बीएससी की डिग्री होना आवश्यक है। बीएससी में रसायन शास्त्र का विषय होना आवश्यक है तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। यदि इसमें से कोई डिग्री नहीं हो तो इसका भी विकल्प है।
विकल्प के तौर पर आपको एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करना होगा जो मैनेज हैदराबाद (MANAGE) द्वारा संचालित होता है। इस पाठ्यक्रम का नाम देसी (DAESI) है। Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) का कोर्स पूरा करने के बाद इसके प्रमाण पत्र के माध्यम से आप खाद बीज कीटनाशक का लाइसेंस बनवा सकते हैं। 10 वीं पास वालों के लिए एक बेहतर विकल्प DAESI Diploma की जानकारी के लिए हमारे लेख को पढ़ें DAESI Diploma in Hindi Full Information | देसी डिप्लोमा कोर्स की पूरी जानकारी
खाद बीज लाइसेंस बनवाने में कितना पैसा लगता है
खाद बीज लाइसेंस बनवाने में अलग-अलग शुल्क जमा करना होता है। यह शुल्क चालान के रूप में चालान फार्म के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में जमा करना होता है जिसकी कॉपी फार्म के साथ संलग्न करके जमा करना होता है।
बीज के लिए ₹1000 का चालान जमा करना होता है। उर्वरक के लिए खुदरा एवं थोक विक्रेता हैं तो अलग-अलग राशि है। खुदरा विक्रेता के लिए तो 1250 रुपए एवं थोक विक्रेता के लिए 2250 रुपया का चालान जमा करना होता है। इसी प्रकार कीटनाशक के लिए ग्रामीण क्षेत्र दुकान हो तो 1500 रुपए का और यदि शहरी क्षेत्र में दुकान हो तो 7500 रुपए का चालान जमा करना होगा।
चालान जमा करने के लिए चालान हेड की जानकारी हेतु हमारे अन्य लेख को पढ़ सकते हैं जिसमें आपको विस्तृत जानकारी दी गई है।खाद,बीज,उर्वरक का लाइसेंस कैसे बनता है इसकी पूर्ण जानकारी हेतु हमारे निम्न लेख को पढ़ें –