यदि आपको यूरिया खाद का लाइसेंस कैसे बनता है? या बीज , खाद/उर्वरक , पेस्टीसाइड (कीटनाशक , फफूंदनाशक , खरपतवारनाशक) का लाइसेंस कैसे बनता है? इसे जानना हो तो इसे पूरा पढ़ें। बीज,उर्वरक,कीटनाशक इन्हें बेचना हो तो इससे पूर्व आपको इन सभी की लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आप लाइसेंस या अनुज्ञप्ति के बिना इन वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकते। यदि आप लाइसेंस बनवाना चाह रहे हों तो यहाँ आपको मिलेगी इसकी विस्तृत व सम्पूर्ण जानकारी।
मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ लाइसेंस बनाने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी व चेक लिस्ट के अंतर्गत इसकी गहराई से जानकारी जो आपको सरल भाषा में इंटरनेट में और कहीं उपलब्ध नहीं होगी और इसके माध्यम से आप आसानी से इन सभी स्टेप को पूरा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं या लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
यूरिया खाद का लाइसेंस कैसे बनता है? या बीज, उर्वरक , कीटनाशक लाइसेंस बनवाने के लिए शैक्षणिक योग्यता
उर्वरक व कीटनाशक लाइसेंस बनवाने के लिए कृषि स्नातक (B. Sc. Ag.) या बी एस सी (B. Sc.) या इन्हीं के समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है जिसमें एक विषय रसायन शास्त्र (Chemistry) का होना आवश्यक है। बीज लाइसेंस बनवाने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सामान्य रूप से आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि स्नातक (B. Sc. Ag.) या बी एस सी (B. Sc.) या इन्हीं के समकक्ष डिग्री न हो तो लाइसेंस बनवाने के लिए 10 वीं पास वालों के लिए इसके विकल्प DAESI Diploma की जानकारी के लिए हमारे लेख को पढ़ें DAESI Diploma in Hindi Full Information | देसी डिप्लोमा कोर्स की पूरी जानकारी
अब बात करेंगे कि बीज,उर्वरक,पेस्टिसाइड (कीटनाशक , फफूंदनाशक , खरपतवारनाशक) के लाइसेंस बनाने में क्या-क्या आवश्यक है जिसे एक चेक लिस्ट के रूप में हम आपको यहाँ क्रम से दे रहे हैं जिसे आप आवेदन करते समय फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं –
1.निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
बीज ,उर्वरक या पेस्टिसाइड लाइसेंस हेतु अलग-अलग फॉर्म होता है जिसे आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको बीज एवं उर्वरक का फॉर्म हिंदी में जबकि कीटनाशक का फॉर्म हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा।
इसे भरकर और इसके साथ संलग्न होने वाले पत्रजात/कागजात को इसके साथ संलग्न कर इसे लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ प्रश्न बनता है कि लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी कौन होते हैं? तो आपको बता दें कि बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड विक्रय हेतु लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी जिले में कृषि विभाग के उप संचालक (Deputy Director of Agriculture) जिन्हें संक्षेप में DDA कहा जाता है , होते हैं।
तो आपको आवेदन जिले के उप संचालक कृषि के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इससे पूर्व कुछ कागजात जैसे दुकान व गोदाम का नजरी नक्शा बनवाकर आपको बीज/उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षक से वेरीफाई कराना होता है।ये बीज/उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षक विकासखण्ड स्तरीय कृषि स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्रीधारी कृषि अधिकारी ADO या SADO होते हैं जिनके माध्यम से आवेदन, लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
2.आधार कार्ड की छायाप्रति
फॉर्म के साथ पहचान हेतु आपको अपने आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अति आवश्यक है।
3.मतदाता परिचय पत्र/वोटर आई डी की छायाप्रति
आपको वोटर आई डी भी संलग्न करना होगा।
4.पैन कार्ड की छायाप्रति
आवेदन फॉर्म के साथ पैन कार्ड (Permanent Account Number) की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है।
5.GST (जी एस टी) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
आपने अपने नाम से या अपने फर्म के नाम से GST (जी एस टी) रजिस्ट्रेशन कराई हो उसका सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र , आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
6.कोर बैंकिंग/बैंक खाता की छायाप्रति
आपको अपने ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा युक्त खाता की बैंक खाता को भी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है। सामान्य तौर पर इसमें फर्म के नाम वाला चालू खाता (Current Account) के डिटेल्स की छायाप्रति संलग्न करनी होती है।
7.नोटरी द्वारा सत्यापित अनुबंध/शपथ पत्र 50 रुपया के स्टाम्प पेपर पर
बीज , उर्वरक या पेस्टिसाइड लाइसेंस बनवाने हेतु आपको 50 रुपया के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र भरकर इसे नोटरी से सत्यापित कराकर आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होता है। इसमें कई बिंदुओं में बीज , उर्वरक या पेस्टिसाइड दुकान के संचालन से सम्बंधित शर्त होती हैं जिसे एक दुकानदार को पालन करना होता है।
8.मकान/दुकान का नक्शा, खसरा व बी-1 की मूल प्रति
आपको जिस भी मकान या बिल्डिंग में अपनी शॉप खोलनी है और वो जिस भूमि में स्थित है उसके नक्शा, खसरा और बी-1 को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। इसमें तीन स्थिति हो सकती है-
पहली स्थिति – स्वयं के नाम से भूमि होने पर-
यदि मकान/दुकान की भूमि का नक्शा, खसरा और बी-1 अपने नाम से है तो इसे आवेदन फॉर्म के साथ सीधे संलग्न करना होता है।
दूसरी स्थिति – पिता या अन्य रिश्तेदार के नाम से भूमि होने पर-
यदि मकान/दुकान की भूमि आवेदक के पिता के नाम से है या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम से है जो किराया पर मकान न दिया हो उस स्थिति में आपको नक्शा, खसरा और बी-1 के साथ 50 रुपया के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र तैयार कर नोटरी से सत्यापित कर संलग्न करना होता है।यह सहमति पत्र पिता या रिश्तेदार द्वारा उनके मकान का उपयोग उक्त बीज ,उर्वरक या पेस्टिसाइड विक्रय हेतु मकान के उपयोग से सम्बंधित होता है।
तीसरी स्थिति – किसी अन्य के नाम से भूमि होने पर-
यदि मकान/दुकान की भूमि स्वयं के नाम से भी न हो और न अपने पिता या रिश्तेदार के नाम से हो उस स्थिति में आवेदक को मकान मालिक से उस भूमि के नक्शा, खसरा और बी-1 के साथ ही दुकान और गोदाम हेतु उस मकान को किराए पर लिए होने का 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ‘किरायानामा‘ तैयार कर संलग्न करना होता है।
9.मकान/दुकान/गोदाम का नजरी नक्शा ट्रेसिंग क्लॉथ पेपर पर (2 प्रति में)
आपने जिस भी मकान या बिल्डिंग में दुकान खोल रखी हो मार्कर पेन से ट्रेसिंग क्लॉथ पेपर में उसके सामने से गुजरने वाले सड़क की स्थिति व चारों दिशा को बताते हुए नजरी नक्शा, बीज/उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षक से तैयार करवाया जाता है।दुकान के साथ गोदाम हो तो गोदाम को भी उसमें दर्शाया जाता है यदि गोदाम अन्य स्थान पर हो तो अन्य स्थान के लोकेशन के साथ गोदाम को भी उसी ट्रेसिंग क्लॉथ पेपर में दर्शाया जाता है। नजरी नक्शा बीज/उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षक द्वारा अपने सील व हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाता है।
ट्रेसिंग क्लॉथ पेपर में नजरी नक्शा दो प्रति ( 2 Copy) में प्रत्येक लाइसेंस के लिए तैयार किया जाता है।जैसे बीज लाइसेंस के लिए दो , उर्वरक लाइसेंस के लिए दो और कीटनाशक लाइसेंस के लिए दो। जमा दोनों कॉपी को किया जाता है जिसमें से एक कॉपी प्राधिकृत अधिकारी के सील व हस्ताक्षर उपरांत लाइसेंस के साथ आवेदक को प्रदान किया जाता है व दूसरी कॉपी प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा रहता है।
10.चालान की मूल प्रति (शुल्क राशि की जानकारी)
आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चालान जमा कर मूल प्रति को लाइसेंस के आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होता है।चालान शुल्क जमा करते समय इसे तीन कॉपी में तैयार करें जिससे एक कॉपी बैंक में चालान काउंटर वाले रखेंगे और दो कॉपी आपको वापस करेंगे जिसमें से एक कॉपी आप अपने पास रख लें।
चालान शुल्क की जानकारी-
बीज लाइसेंस चालान शुल्क –
- 1000 ₹
उर्वरक लाइसेंस चालान शुल्क –
- फुटकर हेतु – 1250 ₹
- थोक हेतु – 2250 ₹
कीटनाशक लाइसेंस चालान शुल्क –
- ग्रामीण हेतु – 1500 ₹
- थोक/शहरी हेतु – 7500 ₹
11.ग्राम पंचायत/नगर पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
यदि आपका दुकान ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता हो तो ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) प्राप्त करना होगा और यदि नगर पंचायत के अंतर्गत आता हो तो नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा। इसी तरह यदि आपका दुकान नगर पालिका के अंतर्गत आता हो तो नगर पालिका से और नगर निगम के अंतर्गत आता हो तो नगर निगम से उपरोक्त NOC प्राप्त करना होगा।
NOC में यह उल्लेख होता है कि उसके अंतगर्त आने वाले क्षेत्र में बीज,उर्वरक अथवा पेस्टिसाइड दुकान का संचालन कर सकते हैं। यह एक तरह से अनुमति पत्र होता है जिसमें उसके द्वारा दुकान संचालन या दुकान खोलने में कोई आपत्ति नहीं होती है।
12.आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो- 2 प्रति
आवेदक का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो भी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होता है
13.बीज,उर्वरक, पेस्टिसाइड कंपनियों का जीवित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट
बीज उर्वरक पेस्टिसाइड कंपनियों का जीवित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट प्रत्येक लाइसेंस के आवेदन के साथ संलग्न करना होता है। यह प्रिंसिपल सर्टिफिकेट राज्य के कृषि संचालनालय से संचालक कृषि द्वारा जारी किया हुआ रहता है।इसमें बीज,उर्वरक, कीटनाशी निर्माता कंपनियों को अपने किस-किस उत्पाद को उस राज्य में विक्रय की अनुमति है उसकी लिस्ट होती है। कभी-कभी कोई उत्पाद परीक्षण में पास नहीं हो पाता है उसके विक्रय की अनुमति नहीं रहती ।
इसे देखते हुए प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एक निश्चित समयावधि उपरांत अपडेट होते रहते हैं और आपको उसकी वैलिडिटी चेक करते हुए केवल वैलिड डेट के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट को संलग्न करना है।
प्रिंसिपल सर्टिफिकेट का महत्व-
आप लाइसेंस का आवेदन करते समय जिस-जिस कंपनी का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट संलग्न किए रहते हैं, केवल उसी कंपनी के उत्पाद विक्रय हेतु लाइसेंस जारी की जाती है। इसका उल्लेख लाइसेंस में होता है।
जैसे आपने कीटनाशक लायसेंस के आवेदन करते समय केवल बायर कंपनी के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट को संलग्न किया है और Gharda/घरडा कंपनी के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट को संलग्न नहीं किया है तो आप केवल बायर कंपनी के कीटनाशक विक्रय कर सकते हैं , आपको घरडा कंपनी के उत्पाद विक्रय की अनुमति नहीं होगी।
इसलिए आप प्रारम्भ में आवेदन करते समय ही जितने कंपनी का उत्पाद विक्रय करना चाहते हैं उसके प्रिंसिपल सर्टिफिकेट संलग्न कर आवेदन करें।यदि बाद में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट अपने लाइसेंस में जुड़वाना चाहते हों तो इसके लिए आपको अलग से चालान शुल्क जमा कर जुड़वाना होगा।
14.चालान शुल्क जमा करने हेतु चालान हेड की जानकारी
किसी भी चालान को जमा करते समय उसका चालान हेड होता है जिसे चालान फॉर्म में लिखकर बैंक में जमा कर उसकी प्रति प्राप्त करनी होती है।बीज उर्वरक कीटनाशक के चालान शुल्क जमा करते समय निम्न तीन चालान हेड को चालान फॉर्म में लिखना होता है-
- 0435 – कृषि कार्यक्रम
- 0800 – अन्य प्राप्तियाँ
- 0242 – नियमित वस्तुओं पर लायसेंस शुल्क
उपरोक्त सभी 14 बिन्दुुुओं का कार्य पूर्ण हाेेेने के बाद आप इसे लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
FAQ (Frequently Asked Question)
बीज उर्वरक कीटनाशक के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त करें?
बीज, उर्वरक या कीटनाशक के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट आप उस उत्पाद के थोक विक्रेता के पास से या कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर से प्राप्त कर सकते हैं।
खाद लाइसेंस के लिए योग्यता
खाद के लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप कृषि स्नातक [B. Sc.(Ag)] या B. Sc. किए होने चाहिए जिसमें रसायन शास्त्र (Chemistry) का विषय सम्मिलित हो। यदि इसमें से कोई डिग्री न हो तो DAESI (Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers) नाम के एकवर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने के बाद खाद लाइसेंस के लिए पात्र हो जाते हैं। DAESI पाठ्यक्रम MANAGE हैदराबाद द्वारा संचालित होती है।
क्या 10+2 या 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर बीज उर्वरक कीटनाशक का लाइसेंस बनवा सकते हैं?
आप 10+2 या 12 वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर केवल बीज विक्रय का लाइसेंस बनवा सकते हैं। कीटनाशक और उर्वरक विक्रय के लिए कृषि स्नातक [B. Sc.(Ag)] या केवल B. Sc. होना अनिवार्य है।विकल्प के रूप में DAESI पाठ्यक्रम पूरा कर आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। DAESI के बारे में जानने के लिए हमारे वेबसाइट में बने रहें।